नैनीताल हाईकोर्ट ने श्रीनगर गढ़वाल स्थित एन.आई.टी.भूमि चयन अवमानना मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है, साथ ही 15 मई तक जवाब देने का आदेश भी दिया है. सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने एकलपीठ को बताया कि प्रदेश के 10 जिलाधिकारियों ने सरकार से कहा है कि उनके पास उपयुक्त भूमि नहीं है. वहीं हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चमोली जिले में उपलब्ध भूमि की जांच की जा रही है. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने आदेश दिया कि सरकार जो भी भूमि देखे उससे खण्डपीठ और हमें अवगत कराए.
बता दें कि एन.आई.टी.के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करते हुए याचिका दायर की थी. पूर्व में कोर्ट की खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए पहाड़ अथवा मैदान में एन.आई.टी.कैंपस लगाने के लिए चार स्थान चिन्हित कर न्यायालय को बताने को कहा था. किन्तु सरकार तय सीमा तक कोई भी जगह चिन्हित कर कोर्ट के समक्ष नही रख पाई. जिस पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए ये तक कहा था कि सरकार के सुस्त रवैये के चलते एक महत्वपूर्ण संस्थान को राज्य के बाहर ले जाया जा सकता है.
इसके बाद न्यायालय ने 25 अप्रैल को मामले को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को प्रारंभिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने को कहा था. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि आज अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए 15 मई तक जवाब देने को कहा गया है.